हाई कोर्ट ने दिल्ली अग्निकांड की याचिका की खारिज

हाई कोर्ट ने दिल्ली अग्निकांड की याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अनाज मंडी में लगी आग को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस याचिका को अभी सुना जाता है तो यह बहुत जल्दबाजी होगी। परसों ही यह दुर्घटना हुई है, लिहाजा पुलिस को इस मामले में अभी जांच पूरी करने की जरूरत है।

वरिष्ठ वकील अवध कौशिक की तरफ से दिल्ली के अनाज मंडी में रविवार को लगी आग से 43 लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर जांच में कोई खामी रहती है तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट में याचिका लगा सकता है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस के बजाए न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इस जनहित याचिका के जरिए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी

याचिका में यह भी कहा गया कि ना सिर्फ इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध था बल्कि जिस तरह से इस बिल्डिंग में प्लास्टिक पैकिंग को बनाने का काम हो रहा था, वो पूरी तरह से ना सिर्फ गैरकानूनी था बल्कि उसके लिए ना तो किसी तरह का कोई लाइसेंस लिया गया ना ही इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया। फैक्ट्री को चलाने के लिए ना तो कोई सर्टिफिकेट लिया गया और ना ही यहां पर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे।

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