HARYANA: नाबालिग बच्ची को मिला इंसाफ, आरोपी को मिली फांसी

HARYANA: नाबालिग बच्ची को मिला इंसाफ, आरोपी को मिली फांसी

सिरसा: हरियाणा के सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने 11 वर्षीय बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। सिरसा जिला के गांव भंगू निवासी जसपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने मृत्युदंड के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 5 लाख रुपए का मुआवजा नाबालिग पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।

20 सितंबर 2020 को जिला के गांव भंगू में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जसपाल को गिरफ्तार कर लिया। 

मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया। करीब दो वर्ष चली सुनवाई के बाद  फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आरोपी जसपाल को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया। आज न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा से दंडित किया। साथ ही जुर्माना और मुआवजा देने के आदेश जारी किए।

उप जिला न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्युदंड के आदेश दिए। हालांकि कोरोना के कारण कुछ देरी हुई लेकिन त्वरित कारवाई चली है।

बचाव पक्ष की अधिवक्ता चंद्र रेखा ने बताया कि आरोपी का मुकदमा लड़ने से सभी अधिवक्ताओं ने इंकार कर दिया था। जिसके बाद लीगल एड उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि यह फैसला बड़ा फैसला है और वे उसका स्वागत हैं। आज नयायालय ने सजा का एलान किया है।

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