Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के पूर्व कमर्चारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब इन कमर्चारियों को 6 से 20 हजार रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। ऐसे में कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी मिलती थी। उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया। क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।
बता दें, चंडीगढ में कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
32 हजार दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ
इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जिस संशोधन को मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। बता दें, 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है।
छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया 'छोटे व्यापारी जो जीएसटी के लिटिगेशन में लंबे वर्षों से फंसे हुए थे। उसके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं। वहीं, अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है। साथ ही मूल राशि का मात्र 40 फीसदी देना है।
रोगियों को पेंशन में 18 साल की उम्र सीमा समाप्त
CM ने बताया कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।
2 लाख से अधिक व्यापारियों को मिलेगा लाभ
इसी के साथ 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% की भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों को लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी।
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