Haryana: स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई

Haryana: स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है.पूरे प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1 हजार तक लोग शामिल हो सकेंगे. स्टेडियम पुलिस लाइंस और खुले मैदानों में 5 हजार से ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी वाली जगहों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए.समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने और मास्क के इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी किए गए है.

रविवार को हरियाणा सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. राज्य में 23 अगस्त तक लॉकडाउन का आगे बढ़ा दिया है. इसके साथ ही नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाईट कर्फ्यू भी हटाया गया. वहीं हरियाणा में हरियाणा में 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' की अवधि को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है.

'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के तहत कोविड प्रतिबंध को 23 अगस्त तक कुछ ढील के साथ बढ़ाए गया गया है. इसके साथ ही 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा खोलने की अनुमति दी गई है. सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ खोलने की अनुमति है. कोविडमानदंडों के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक की अनुमति दी गई है.

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