अब हर रविवार थाने में होगी अल्लू अर्जुन की पेशी, कोर्ट ने इन शर्तों पर दी नियमित जमानत

अब हर रविवार थाने में होगी अल्लू अर्जुन की पेशी, कोर्ट ने इन शर्तों पर दी नियमित जमानत

Allu Arjun Got Regular Bail: अल्लू अर्जुन साउथ फिल्मों के मोस्ट पॉपुलर एक्टर है। जो अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लुकर सुर्खियों में बने हुए है। लेकिन इसी के साथ इन दिनों फिल्म पुष्पा 2 के दौरान हुए हादसे को लेकर लगातार पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब हाल ही में इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है।

2 महीने तक हर रविवार थाने में हाजिरी

दरअसल, फिल्म पुष्पा 2 के दौरान हुए हादसे वाले मामले में पहले अल्लू को शहर की एक कोर्ट ने 3 जनवरी को नियमित जमानत दे दी थी। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अभिनेता को हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है। लेकिन अब ये सिलसिला दो महीने या फिर आरोप पत्र दाखिल होने तक ऐसा चलता रहेगा।

अल्लू को दिए ये खास निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने अल्लू को निर्देश दिए हैं कि वह अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता नहीं बदल सकते। इसके अलावा वह अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। बता दें, इस मामले के सुलझने तक ये सभी शर्तें लागू रहेंगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये घटना 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में घटी थी। जब जब पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ थिएटर में टूट पड़ी। इस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भगदड़ मच गई। इस भगदड़ से मची अफरा-तफरी में एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई और उसका 8 वर्षीय बेटा बुरी तरह से घायल हो गया।

हादसे के बाद क्या हुआ?

इस हादसे के बाद, अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मृत महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। मामले के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी, जो 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।के बाद क्या हुआ

इस हादसे के बाद से ही अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मृत महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। वहीं, इस मामले के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी। जो 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।

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