Delhi Election: वोटर आईडी न होने के बाद भी कर सकते हैं मतदान, दिया गया है इन 11 डॉक्यूमेंट का विकल्प

Delhi Election: वोटर आईडी न होने के बाद भी कर सकते हैं मतदान, दिया गया है इन 11 डॉक्यूमेंट का विकल्प

Delhi Assembly Election Voting Day: दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर खत्म हो गया है। अब मतदान की बारी है। मतदान 5 फरवरी को होगा। इसी दिन दिल्ली के सारे वोटर वोट डालेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। अब चुनाव के मद्देनजर वोटरों को दिक्कत न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किया है।

खासकर मतदान के दिन वोटरों को कागजात संबंधि दिक्कतों का सामना करना पड़ाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि मतदाता के पास प्रयाप्त कागजात यानी वोटर आईडी कार्ड न होने की वजह से वोट डालने से वंचित रह जाता है। अब इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार खास इंतजाम किए हैं।

वोटर आईडी के बदले इन डॉक्यूमेंट का करें उपयोग  

चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के बदले 11 डॉक्यूमेंट के विकल्प दिए हैं। वह कुछ इस प्रकार है। मतदाता पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड के जरिए भी मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा, मदतान के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंशयोरेंस कार्ड. पेंशन कार्ड का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं।   

क्या कहा चुनाव आयोग ने ?  

चुनाव आयोग ने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड औऱ एमपी/एमएलए/एमएलसी की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र के जरिए भी वोटिंग की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्माचारी कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर मतदान कर सकते हैं। हालांकि, मदतान के वक्त डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं ओरिजनल लेकर जाएं। तभी मदतान करने की परमिशन दी जाएगी। किसी भी असुविधा के लिए आप मतदानकर्मी से बात कर सकते हैं।   

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