निकिता तोमर हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाई सजा, दोनों दोषियों को उम्रकैद

निकिता तोमर हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाई सजा, दोनों दोषियों को उम्रकैद

नई दिल्ली: हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड मामलें में कोर्ट का फैसला आया है. दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई. बुधवार को कोर्ट ने हत्याकांड केतीनो आरोपी तौशीफ़, अजरूद्दीन और रेहान मे से तौशीफ़ और रेहान को दोषी क़रार दिया. और अजरूद्दीन को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया था. और वहीं अजरूद्दीन को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया था. उस पर हथियार देने का आरोप जो कि साबित नहीं हो पाया था.

 वहीं इस फैसले से निकिता की मां ने निराशा जाहिर की. और फिर कहा की हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. निकिता की मां ने इस मामले में आगे अपील करने की बात कही. और कहा कि हमने फांसी की मांग की थी. 

इस केस की अतिरिक्त सुनवाई सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. दोनो ही आरोपियों पर आई.पी.सी की धारा 302, 34, 120B, 366, 511 में दोषी करार दिया गया था. पुलिस ने 55 गवाहो को पेश किया था. आरोपी तौशीफ़ ने 2018 में भी निकिता का अपहरण उस पर शादी का दबाव बनाया था.

बता दें कि पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता की कॉलेज के बाहर सिर में गोली मार कर हत्या कर दी थी. निकिता बी.कॉम ऑनर्स की छात्रा थी. मामला एक तरफा प्रेम संबध का था. इस हत्याकांड की सी.सी.टी.वी फुटेज सामने आने के बादबाद काफी हंगामा हुआ था. जिसमें तौशीफ़ ने पहले निकिता का अपहरण करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर उसके सिर में गोली मारकर वहां से सफेद रंग की वेन में भाग गया था.  सी.सी.टी.वी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर था.इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था.

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