Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास निगम मामले में तेलगू देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।’’
वहीं कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या सार्वजनिक रैलियों तथा बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी। इसके अलावा, अदालत ने नायडू को अपनी चिकित्सा रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
ये था मामला
73 वर्षीय नायडू को 2014 से 2019 तक तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान एपी कौशल विकास निगम में एक घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने गिरफ्तार किया था।सीआईडी ने आरोप लगायाथा कि नायडू इस मामले में प्राथमिक आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 371करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित करना शामिल है।
राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में किया गया बंद
इस मामले में एफआईआर 9दिसंबर, 2021को दर्ज की गई थी। नायडू को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वह नंद्याल दौरे पर थे और फिर पूछताछ के लिए विजयवाड़ा ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद कर दिया।
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