अब ट्रेन में सामान ले जाने पर भी देना होगा जुर्माना! रेलवे विभाग ने जारी किए आदेश

अब ट्रेन में सामान ले जाने पर भी देना होगा जुर्माना! रेलवे विभाग ने जारी किए आदेश

नई दिल्ली: देश में त्योहारों का सीजन जारी है। करवा चौथ के बाद अब लोग दिवाली और छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए है। हर कोई ये त्योहार अपने परिवार के साथ मनाना चहता है। ऐसे में लोगों ने पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करा ली है। ताकि त्योहारों पर उनको आने-जानेऔरसामान ले जाने में परेशानी न हो और वो समय से अपने घर पहुंच जाए।

वहीं अब त्योहार है तो इंसान के पास सामान होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, इतने समय के बाद कोई घर जाएंगा। तो वो अपने परिवार के लिए सामान भी लेगा। लेकिन क्या आप जानते है कि एक टिकट पर यात्री ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते है। हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता है। लेकिन अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका सामान निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। मतलब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।

एक टिकट पर इतना सामान

भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं। जिसमें आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। यह लिमिट एक यात्री के हिसाब से निर्धारित है। वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है। फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। कोई भी यात्री इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं.

पकड़े जाने पर कितना होगा जुर्माना

वहीं अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है और यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है। अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है और उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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