Driving License Validity New Rules: केंद्र सरकार वाहन चालकों को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को बढ़ाने के लिए विचार विचार कर रहे है। मौजूदा समय में DL की वैधता 20 साल है, जिसे 50 साल तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोगों को बार-बार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से छुटकारा मिल सकता है।
इसके अलावा वाहन मालिकों के लिए भी नई सुविधा का विस्तार हो सकता है। गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी RTO सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन शिफ्ट किया जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो आम नागरिकों को RTO चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा।
Also read: BMW की कारें होंगी महंगी, जानें 1 जुलाई से कितनी बढ़ेगी कीमत
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी?
वर्तमान समय में ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 20 साल तक है। यह वैधता आवेदक की उम्र पर निर्भर करती है। प्रस्ताव के अनुसार, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वह सीधे 50 साल की उम्र तक वैध रह सकता है। जिससे लोगों को बार-बार DL रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है।
परमिट रिन्यूअल प्रकिया होगी ऑनलाइन
इसी के साथ, वाहन ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल प्रकिया रो पूरी तरह ऑनलाइन करने का विचार किया जा रहा है। जिससे लोगों को बार-बार RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब आप घर बैठे अपना ज्यादातर काम निपटा सकते हैं। सरकार का यह कदम डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए अहम माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक बोझ कम होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।