EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PFखाताधारकों के लिए विवरण अपडेट और सही करने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये नए नियम इस मकसद से लाए गए हैं ताकि खाताधारकों के PFखातों में किसी भी तरह की गलती को आसानी से ठीक किया जा सके और खाताधारक समय पर अपनी डिटेल अपडेट कर सकें।
बता दें कि, अब यूएएन प्रोफाइल में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में कोई भी सुधार करने के लिए खाताधारक को सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। जानकारी की पुष्टि के लिए ये दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हो सकते हैं।
PFअकाउंट को लेकर बदल गए नियम
EPFOने अपनी नई गाइडलाइंस में साफ कहा है कि PFखाताधारकों को अक्सर अपनी प्रोफाइल में गलतियों को सुधारने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ मुख्य रूप से डेटा अपडेट न होने या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण उत्पन्न होती हैं।
दो कैटेगरी में होंगे बदलाव
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, EPFO ने प्रोफाइल में किए गए बदलावों को दो कैटेगरी में बांटा है,मेजर और माइनर। ये समस्याएँ मुख्य रूप से डेटा अपडेट नहीं होने या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण उत्पन्न होती हैं।
माइनर बदलाव:
नाम में छोटी गलतियाँ या जन्मतिथि में मामूली विसंगतियों जैसे छोटे बदलावों को ठीक करने के लिए, खाताधारकों को संयुक्त घोषणा अनुरोध के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज़ हो सकते हैं, जो सुधार की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त हैं।
मेजर सुधार:
जन्मतिथि में बड़ी गलतियां, गलत नामकरण या किसी अन्य बड़ी गलती जैसे बड़े सुधारों के लिए खाताधारक को कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बड़े सुधारों की स्थिति में दस्तावेजों का सत्यापन और भी कड़े तरीके से किया जाएगा।
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