अब कर्मचारियों का नहीं होगा PF रिजेक्ट, EPFO ने जारी किए दिशा निर्देश

अब कर्मचारियों का नहीं होगा PF रिजेक्ट, EPFO ने जारी किए दिशा निर्देश

नई दिल्ली: अगर आप अपना PF क्लेम कर रहे है और वो बार-बार रिजेट हो रहा है तो ये खबर आपके लिए है। अब भविष्य में कर्मचारियों का PF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF सब्सक्राइबर्स के क्लेम रिजेक्शन से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बता दें देश में नौकरी करने वाले लोगों के लिए pf अकाउंट में जमा राशि सेविंग की तरह होती है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उसको निकालते है। इस दौरान कई बार उनके क्लेम किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें, PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सही क्लेम करना होता है। EPFO ने क्लेम न अटकाने या रिजेक्ट करने के निर्देश दिए हैं।

गाइडलाइन में जारी दिशा निर्देश

गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम की जांच पहली बार में पूरी तरह से की जानी चाहिए। अगर जांच के दौरान कोई गलती पाई जाती है, तो सदस्य को सभी कारण बताने चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके बाद जो PF अकाउंट होल्डर नया क्लेम करता है, तो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही उनकी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर EPFO का इतना कहना है कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान ना किया जाए।

साथ ही EPFO ने कहा है कि फील्ड कार्यालयों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक समान कारण से रिजेक्ट किए गए पीएफ क्लेम को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे। फिर निर्धारित समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाए। EPFO ने ये भी कहा है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी पीएफ क्लेम को एक बार रिजेक्ट करने के बाद उसे दोबार भी निपटाया नहीं जाता। ऐसा आगे से ना हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

क्या है EPF?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायर्मेंट प्लान है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसे मैनेज करता है। EPF स्कीम में कर्मचारी और उसकी कंपनी हर महीने बराबार की राशि का योगदान करते हैं। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी होता है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए EPF में जमा राशि पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर तय की है। पिछले वित्तत वर्ष में PF पर 8.5% ब्याज मिल रहा था।

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