FASTag पर मिली बड़ी राहत

FASTag पर मिली बड़ी राहत

गाड़ियों में FASTag लगाने की अनिवार्यता के बीच सरकार ने नागरिकों को फिलहाल राहत देने का फैसला किया है। देश के लगभग 65 टोल प्लाजा की निशानदेही की गई है

जहां  FASTag के नियमों में ढिलाई की गई है। इसके तहत अगर आप गलती से कैश लेन की जगह फास्टैग लेन में प्रवेश कर गए तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन आपको टोल-टैक्स का भुगतान करना होगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर से एनएचएआई (NHAI) के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके तहत अगर आप गलती से फास्टैग लेन में घुसते तो जुर्माने के तौर पर दोगुना पैसा देना होता।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य किया था। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना दंड देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यात्रियों के बीच जानकारी के अभाव की वजह से फास्टैग के बिना लेन में घुसने के मामले सामने आ रहे हैं।

लेकिन नई राहत के तहत अगर आप गलती से फास्टैग लेन में घुसे तो सिर्फ टोल टैक्स ही देना होगा। जुर्माने की रकम फिलहाल नहीं वसूला जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इन बूथों पर 15 फरवरी से नियम दोबारा लागू हो जाएगा।

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