दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

Tahir Hussain Bail: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी मची हुई है। इस बीच AIMIM के मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार और दिल्ली दंगे में आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। SCने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, ताहिर के जमानत याचिका पर दो जजों की पीठ एकमत नहीं पाई।दो जजों की पीठ में से एक जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरे जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने याचिका को मंजूर कर लिया।जिसके बाद अब ताहिर के जमानत याचिका को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ताहिर ने चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी।

जजों के विचारों में दिखी भिन्नता

बता दें, ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों जजों के विचारों में काफी भिन्नता दिखी। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने आदेश में यह माना कि दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन की अहम भूमिका थी। साथ ही ताहिर के घर को दंगे के दौरान कमांड सेंटर बनाया गया था। वहीं जस्टिस पंकज ने कहा कि ताहिर के घर से हथियार मिले थे। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का मनना था कि ताहिर को चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन बीते पांच साल से जेल में बंद है और समाज और मतदाताओं से कटा हुआ है। ऐसे में अब चुनाव में जितने भी दिन बचे हैं, उसे प्रचार की मंजूरी दी जानी चाहिए। जस्टिस अमानुल्लाह ने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। उच्च न्यायालय को इस मामले को सुलझाना चाहिए।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जमानत का किया विरोध

हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। आरोपी चुनाव प्रचार के दौरान गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिल सकती। ऐसे में वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। बता दें, ताहिर हुसैन AIMIMकी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। इसको लेकर ताहिर को उच्च न्यायलय ने नॉमिनेशन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। बता दें, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे से जुड़े 11 मामलों में आरोपी है। उस पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। 24 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।

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