Babri demolition case : बाबरी विध्वंस केस बड़ा फैसला, जानें किस-किस कोर्ट ने किया बरी

Babri demolition case : बाबरी विध्वंस केस बड़ा फैसला, जानें किस-किस कोर्ट ने किया बरी

लखनऊ: बाबरी विध्वंस केस में 28साल बाद बड़ा फैसलाआ गया है. बाबरी विध्वंस मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुना दिया. इस केस में  लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, विनय कटियार समेत कुल 32आरोपियों को बरी कर दिया है.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास आरोपियों के खिलाफ को ठोस सबूत नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने इस कार्य को अंजाम दिया था. इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत कोर्ट ने विवादित ढांचे के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा भारती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस फैसले के बाद रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी से बात की.

आपको बता दें कि 6दिसंबर 1992को हुए बाबरी विध्वंस्त मामले में मामले में कुल 49आरोपी थे, जिनमें 17आरोपियों की मौत हो चुकी है. अब कोर्ट बचे हुए 32आरोपियों पर फैसला को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुना. साध्वी ऋतम्भरा समेत 18आरोपी कोर्ट मौजूद थे.

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