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टीएमसी को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, काउंटिंग सुपरवाइजर से जुड़ी मांग वाली याचिका खारिज

Sachin Kumar | 02 May, 2026

Setback For TMC: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। टीएमसी की मांग थी कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

टीएमसी ने कहा था कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। निर्वाचन आयोग राज्य के कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं।

कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग एकतरफा फैसला नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि ACEO के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी होगी।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं की वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे। अन्य अधिकारी होंगे। किसी भी तरह की आशंका का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सीईओ के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।    

वहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि एक कर्मचारी राज्य सरकार का भी होगा। चुनाव आयोग के जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही आयोग के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया।

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दो चरणों में हुए चुनाव

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों मं हुए थे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को हुआ था। वहीं, चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे।