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हरियाणा में जंगलों में अवैध गतिविधियों पर सख्ती, जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया

Parth Jha | 24 May, 2026

Haryana News: हरियाणा में वन विभाग ने जंगलों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जुर्माना कानून में बड़ा बदलाव किया है। कई मामलों में जुर्माने की राशि वर्ष 2017 की तुलना में 5 से 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) कार्यालय, पंचकूला की ओर से सभी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसरों (DFO) को नए आदेश जारी किए गए हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

वन विभाग के अनुसार, यह संशोधन भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 और हरियाणा फॉरेस्ट मैनुअल के नियमों के तहत किया गया है। विभाग का कहना है कि जंगलों में बढ़ रहे अवैध कटान, खनन और वन संपदा की चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।

अवैध चराई और कटान पर भारी जुर्माना

नए आदेशों के तहत जंगलों में अवैध चराई पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। पहले भैंस या ऊंट चराने पर अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 3 हजार रुपये तक कर दिया गया है।

जंगल से घास या लकड़ी काटने पर एक ट्रक लोड का जुर्माना पहले 2 हजार रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है। वहीं अवैध खनन में ट्रक पकड़े जाने पर जुर्माना 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।

जेसीबी और वाहनों पर भी बढ़ी कार्रवाई

वन विभाग ने अवैध खनन और अतिक्रमण में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी सख्ती बढ़ाई है। जेसीबी जब्त होने पर अब 1.50 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा, जबकि पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी।

इसके अलावा मोटरसाइकिल जब्त होने पर 30 हजार रुपये, ट्रैक्टर पर 60 हजार रुपये, और डंपर पर 1.25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

रात में पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना

वन क्षेत्र में रात के समय अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। नगर सीमा और हाईवे किनारे वन भूमि तोड़ने पर अब 2 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक वसूले जाएंगे, जो पहले 500 रुपये प्रति वर्गमीटर था।

इसके अलावा बांस की अवैध कटाई पर प्रति पीस 200 रुपये, कोयला बनाने की भट्ठी पर 50 हजार रुपये, और गोंद निकालने पर प्रति पेड़ 500 रुपये जुर्माना तय किया गया है।

कुल्हाड़ी, आरी और अन्य औजार जब्त होने की स्थिति में 200 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।