Air Pollution in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ‘Poor’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर में GRAP के स्टेज-1 को लागू कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के अनुसार AQI 208 दर्ज किया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान मौसम विभाग और विशेषज्ञ संस्थानों की रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी रह सकती है। इसी को देखते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन चीजों को किया गया अनिवार्य
GRAP-1 लागू होने के बाद निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव, साइटों को कवर करना और मशीनों से सफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। खुले में कचरा, पत्ते या अन्य चीजें जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सड़कों की नियमित सफाई और लैंडफिल साइट्स पर आग रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।
ट्रैफिक पुलिस दिए गए निर्देश
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी सख्ती शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। PUC नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए विशेष प्रबंधन किया जाएगा। उद्योगों को भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा। कई इलाकों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक या सीमित उपयोग लागू किया जा सकता है। अधिकारियों को लगातार हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता और खराब न हो।
लोगों को दी गई सलाह
प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक वाहन इस्तेमाल से बचें, गाड़ी का इंजन बेवजह चालू न रखें और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। इसलिए सरकार और आम जनता दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण रोकने के नियमों का पालन करें और हवा को साफ रखने में सहयोग दें।