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हरियाणा के डेली वेज और पार्ट-टाइम वर्कर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार ने वेतन बढ़ाने का लिया फैसला

Parth Jha | 04 Nov, 2025

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स के लिए एक जरूरी फैसला लेते हुए उनके वेतन में संशोधन की घोषणा की है। यह नया वेतन ढांचा 01 जनवरी 2026 से लागू होगा, जो राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए राहत लेकर आएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ोतरी तीन श्रेणियों के जिलों (जैसे जिला श्रेणी ए, बी और सी) और तीन स्तरों के श्रमिकों (अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल) के आधार पर तय की गई है।

यह फैसला राज्य सरकार की श्रमिक कल्याण नीति का हिस्सा है, जो महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हरियाणा में पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स मुख्य रूप से सफाई, रखरखाव, डेटा एंट्री और अन्य सहायक कार्यों में लगे होते हैं। इनकी संख्या हजारों में है, और यह वृद्धि उनके आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल श्रमिकों की आय में सुधार होगा, बल्कि सरकारी सेवाओं की दक्षता भी बढ़ेगी।

नई मजदूरी संरचना

नई दरें जिला श्रेणियों के आधार पर भिन्न होंगी। श्रेणी ए (जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरी जिले) में दरें अधिक होंगी, जबकि श्रेणी सी (ग्रामीण क्षेत्र) में थोड़ी कम। इसके अलावा पार्ट-टाइम वर्कर्स के लिए प्रति घंटा दरें भी संशोधित की गई हैं, जो दैनिक दर का 1/8 हिस्सा होंगी। जैसे अगर दैनिक दर ₹500 है, तो प्रति घंटा ₹62.50 होगी। यह संरचना हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लागू होगी, जो श्रमिकों की तैनाती और वेतन वितरण का प्रबंधन करता है।

सरकार ने यह भी कहा कि नई सैलरी संरचना में न्यूनतम वेतन का स्तर बढ़ाया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान न हो। इसके साथ ही, भविष्य में समय-समय पर वेतन समीक्षा की भी प्रक्रिया को नियमित किया जाएगा।