Haryana News: हरियाणा के हिसार में जिलाधीश एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने शहर में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया था कि युवा जजपा व अन्य छात्र संगठनों द्व्रारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जीजेयू लघु सचिवालय किसी थाने में जाकर किसी भी प्रकार एकत्रीकरण या शांति भंग होने, सरकारी संपत्ति को नुकासन पहुंचाने एंव कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जिले में धारा 163 लागू
इस दौरान शरारती एवं असामाजिक तत्व भीड़ का हिस्सा बनकर हंगामा खड़ा कर सकते हैं। जिससे कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इस पर जिलाधीश महेंद्र पाल ने कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में दी गई शक्तियों के तहत 17 अप्रैल को हिसार शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व जन शांति बनाये रखने हेतु कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं।
ये नियम रहेंगे लागू
आम जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि हिसार शहर के कोई भी स्थान जैसे धर्मशाला व अन्य सार्वजनिक स्थानो पर कोई जनसभा का आयोजन नहीं करेगा।
चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकजुट नहीं होंगे
17 अप्रैल को हिसार शहर के सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्नि शस्त्र, तलवार, बरछा इत्यादि लेकर चलने पर रोक रहेगी।
यह आदेश पुलिस एवं अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।
इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक, हिसार, सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक व जिले के सभी थाना प्रभारियों की होगी।