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Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गैर-सरकारी चेयरमैन और सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तें लागू

Parth Jha | 27 May, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम, प्राधिकरण और समितियों में नियुक्त गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए एक समान सेवा शर्तें लागू करने का फैसला लिया है। नई पॉलिसी के तहत इन पदाधिकारियों को मिलने वाले मानदेय, भत्तों और अन्य सुविधाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है।

सरकार द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार, चेयरमैन को हर महीने 75 हजार रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 50 हजार रुपए तक मकान किराया भत्ता, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और आवश्यक स्टाफ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीफोन, मोबाइल, यात्रा भत्ता और मेडिकल सुविधाएं भी नीति में शामिल की गई हैं।

 

वाइस चेयरमैन को 45 हजार रुपए तक मासिक मानदेय और अन्य निर्धारित सुविधाएं मिलेंगी। वहीं नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय दिया जाएगा।

नई नीति की खास बात यह है कि इन पदों पर नियुक्त लोगों को कई मामलों में ग्रुप-ए अधिकारियों जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं और वेतन को लेकर लंबे समय से बनी असमानता और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।