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फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर दिए जाएंगे कृषि यंत्र
प्रदेश में 21 अगस्त तक किसान कर सकते है आवेदन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक ने दी जानकारी
चंडीगढ़: हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे.इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर आवेदन कर सकते हैं.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की ‘इन सीटू क्रॉप रेजीडयू मैनेजमेन्ट’ स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे..
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क्रॉप रीपर ( ट्रैक्टर चालित, स्वयं बालित, रीपर कम बाईंडर ) पर अनुदान देने हेतु ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर आमंत्रित किए जा रहे हैं. लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा या लाटरी के माध्यम से किया जाएगा. एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए अनुदान का पात्र होगा. प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि देय होगी.
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