उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा UCC, CM भूपेंद्र पटेल ने कमेटी का किया ऐलान

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा UCC,  CM भूपेंद्र पटेल ने कमेटी का किया ऐलान

UCC In Gujarat: उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पांच सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में यह टीम अपना काम करेगी। उत्तराखंड UCC के मसौदे को तैयार करने वाले टीम का नेतृत्व जस्टिस रंजना देसाई ने ही की थी। जानकारी के अनुसार, ये टीम हर धर्मों के धर्मगुरुओं से बात करेगी और फिर UCC के प्रावधान बनाएगी। माना जा रहा है कि UCC में आदिवासी समाज को शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में भी जनजातिय समाज को UCC के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। बता दें, समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

BJP ने चुनाव में किया था वादा

गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदेश में UCC लागू करने का वादा किया हुआ था। इसी के तहत पटेल सरकार ने यह घोषणा की है। इससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने UCC को लागू कर दिया है। लंबे चर्चे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महिने ही UCC को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी। UCC मे कई प्रावधान रखे गए हैं, जिसका विरोध कई मुस्लिम संगठनों ने किया। हालांकि, इसके बावजूद धामी सरकार ने प्रदेश में UCC कानून को लागू कर दिया।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के लोग होंगे उनके लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है, तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।

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