खाप पर बोला सुप्रीम कोर्ट- दो बालिगों की शादी में कोई दखल नहीं।

खाप पर बोला सुप्रीम कोर्ट- दो बालिगों की शादी में कोई दखल नहीं।

खाप पंचायतों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि अगर दो बालिग शादी करने का फैसला करते हैं,

तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से ऐसे उपाय मांगे, जिससे इन विवाहित दंपतियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि उन्हें सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है.सुप्रीम कोर्ट ने खाप की पैरवी करते वकील से बेहद सख्त लफ्ज़ में कहा, 'कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला बस अदालत ही कर सकती है. आप इससे दूर रहें.’अब इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया था कि एक बालिग जोड़े को प्रेम विवाह करने से कोई खाप नहीं रोक सकती. कोर्ट ने साथ ही कहा था कि प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ खाप के फरमान पूरी तरह से गैरकानूनी हैं और केंद्र सरकार खाप पंचायतों को बैन करे.

 

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