जोधपुर सेशन कोर्ट ने सलमान को दी जमानत।

जोधपुर सेशन कोर्ट ने सलमान को दी जमानत।

राजस्थान में जोधपुर के कांकाणी गांव में साल 1998 में काला हिरण शिकार केस में पांच साल की सजा काट रहे सलमान खान को आज जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है।

जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा कि हमें न्यातय मिला। सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र जोशी ने ट्रांसफर होने के बावजूद सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्या याधीश रवींद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में बातचीत भी हुई। बिश्नोई समुदाय के वकील ने बताया कि सलमान को 25 हजार के 2 बॉन्ड भरने होंगे। कोर्ट ने सलमान को जमानत देते हुए दो शर्ते भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान को 7 मई को कोर्ट में आना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उनको देश छोड़ने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। वहीं अब बिश्नोई समाज जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख करेगा।

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