पटाखे जलाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,पटाखे जलाने पर लगाया बैन।

पटाखे जलाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,पटाखे जलाने पर लगाया बैन।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज शादियों और अन्य समारोहों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने नए साल के जश्न पर भी पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शासन से कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से आदेश का पालन करने को कहा है।बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने दिवाली के मौके पर भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक मात्र तीन घंटे के लिए ही छूट दी थी। कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया था। पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एके मित्तल औरव जस्टिस अमित रावल की पीठ ने तब अपने आदेश में साफ किया था कि बैन से संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी।

Leave a comment