मेजर आदित्य पर महबूबा सरकार का यूटर्न।

मेजर आदित्य पर महबूबा सरकार का यूटर्न।

शोपियां मामले में यू-टर्न लेते हुए कश्मीर सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शोपियां फायरिंग में सेना के जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम न होने की बात कही है।

बता दें कि कोर्ट मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जम्मू- कश्मीर सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें मेजर आदित्य का नाम उस एफआईआर में शामिल नहीं है, जिसे पुलिस ने फायरिंग मामले की जांच करने के लिए दर्ज किया था।

तीन जजों की बेंच ने शोपियां फायरिंग मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में मेजर की भूमिका थी या नहीं इसकी सुनवाई कोर्ट 24 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में करेगी।वहीं कोर्ट के फैसले के बाद इस पर वकील ऐश्वर्या भारती ने कहा कि इसे बड़ी राहत नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अंतरिम आदेश को ही संशोधित किया है कि एफआईआर के तहत जांच नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल के जरिए केंद्र सरकार पूरी तरह से भारतीय सेना के समर्थन में खड़ी है।

 

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