सुच्चा सिंह लंगाह को बड़ी राहत।

सुच्चा सिंह लंगाह को बड़ी राहत।

दुष्कर्म, फिरौती और धोखाधड़ी के आरोपों में फंसे पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

हालांकि कोर्ट ने लंगाह के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी जिनमें से एक थी कि वह बिना बताए विदेश नहीं जा सकते,ना ही लंगाह केस के किसी भी गवाह से संपर्क रख सकेंगे। लंगाह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला विधवा है और उसने अपनी शिकायत में कहा था कि लंगाह उसके साथ 2009से दुष्कर्म कर रहे थे लेकिन कुछ दिन पूर्व महिला अपने बयानों से पलट गई जिसके बाद कोर्ट ने आज लंगाह को जमानत दे दी।

शिरोमणि अकाली दल की गुरदासपुर जिला इकाई के अध्यक्ष रहे लंगाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 384, 420 और 506  के तहत मामला दर्ज किया गया था।  पुलिस सूत्रों ने कहा था कि महिला ने अपनी शिकायत के समर्थन में पुलिस को एक वीडियो क्लिप भी सौंपी थी। महिला का आरोप था कि लंगाह ने उसकी संपत्ति बेचकर और उससे धन की उगाही कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया था जब गुरदासपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 11 अक्टूबर को वोट डाले जाने थे।

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