कर्ज न चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करेगा बैंक।

कर्ज न चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करेगा बैंक।

 

जहां बड़े-बड़े उद्योगपति बैंकों से करोड़ों रुपए खाकर विदेश भाग गए हैं, वहीं छोटे-छोटे कर्ज की वसूली के लिए गरीब किसानों को बैंकों द्वारा उन्हें उनकी जमीन नीलाम करने के नोटिस थमाए जा रहे हैं।

जींद में लैंड मॉर्गेज बैंक ने कर्ज़ की रकम नहीं चुका पाने वाले लगभग 150 किसानों को उनकी जमीन की नीलामी का नोटिस जारी किया है। जींद में 5500 किसानों को रिकवरी के लिए लैंड मॉर्गेज बैंक ने लीगल नोटिस जारी किए हैं। बैंक इनकी जमीन को 30 मई को नीलाम करेगा।किसानों को नोटिस देने पर इनेलो ने नीलामी का विरोध किया है। जुलाना से विधायक परमेंद्र ढुल ने कहा कि जमीन नीलाम करना 'सरफेसी एक्ट' का उल्लंघन है।

विधायक ने कहा कि सरफेसी कानून 1993 में यह कहा गया है कि एक लाख रूपए से 9 लाख रूपए तक के कर्जदार किसान को कोई बैंक या दूसरी वित्तीय संस्था उसकी जमीन नीलामी करने का नोटिस नहीं दे सकती।वहीं, बैंक के कार्यकारी अधिकारी नरसिंह ने तर्क देते हुए कहा कि सरफेसी कानून केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है। सहकारी बैंकों के लिए अलग कानून है और उसके तहत ही बकाया किसानों को उनकी जमीन की नीलामी के नोटिस दिए गए हैं।बैंक नहीं बल्कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के आदेश पर सोसाइटी एक्ट के तहत ही सोसाइटी जमीन नीलाम करेगी। बैंक के हालात बहुत खस्ता हैं।इस पर किसानों का कहना है कि माल्या जैसे लोग भाग गए उनका कुछ नहीं बिगड़ा और हमारी जमीन नीलाम की जा रही।

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