नवचयनित जेबीटी की नौकरी पर फिर संकट फिर बनेगी मेरिट लिस्‍ट

नवचयनित जेबीटी की नौकरी पर फिर संकट फिर बनेगी मेरिट लिस्‍ट

चार साल की लंबी लड़ाई के बाद नियुक्ति मिलने के बाद नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की नौकरी पर फिर संकट मंडराने लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नवचयनित जेबीटी की वर्ष 2011 और 2013 की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। अलग-अलग मेरिट लिस्ट में कुल 12731 जेबीटी शिक्षकों के नाम हैं जिनमें से नियुक्ति के लिए 9455 की सूची बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनाए जाने से हाल ही में नियुक्ति पा चुके कई शिक्षक नौकरी से बाहर हो सकते हैं।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर ही जेबीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवीन कुमार के वकील ने कहा कि खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी तरह की तकनीकी व अन्य तरह की जांच पूरी होने तक नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर दिया। 

चार साल की लंबी लड़ाई के बाद नियुक्ति मिलने के बाद नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की नौकरी पर फिर संकट मंडराने लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नवचयनित जेबीटी की वर्ष 2011 और 2013 की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। अलग-अलग मेरिट लिस्ट में कुल 12731 जेबीटी शिक्षकों के नाम हैं जिनमें से नियुक्ति के लिए 9455 की सूची बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनाए जाने से हाल ही में नियुक्ति पा चुके कई शिक्षक नौकरी से बाहर हो सकते हैं।बहस के बाद खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि संयुक्त मेरिट सूची बनाकर नियुक्ति पत्र जारी करे लेकिन यह विज्ञापन में जारी पदों से ज्यादा न हो। यानि कुल 9455 पदों में से 54 पद याचिकाकर्ताओं के लिए छोड़कर 940 पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे।


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